लॉकडाउन की वजह से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कपंनियां तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं लेकिन इन संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को बंदी के दौरान का भी वेतन मिलेगा। डीएम भानु चंद्र गोस्वामी ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का आदेश जारी किया है। उन्होंने यह आदेश भी जारी किया है कोरोना वायरस के संदिग्ध या प्रभावित कर्मचारियों को 28 दिनों का सवेतन अवकाश दिया जाए।
हालांकि, ठीक होने के बाद कर्मचारी को इसका मेडिकल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना होगा। तभी अवकाश और वेतन मान्य होगा। डीएम ने आदेश दिया है इसका उल्लंघन करने वाले नियोक्ता के लिऐ एक साल की सजा या अर्थदंड या दोनों का प्रावधान है। उन्हाेंने यह आदेश दिया है कि सभी को वेतन तीन अप्रैल तक जारी कर दिया जाए। डीएम का कहना है कि किसी के साथ अन्याय होता है तो कर्मचारी कंट्रोल रूम के नंबर 0532-2266098 और 0532-2266099 पर शिकायत कर सकते हैं।
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